14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि पर कार्य करवाना कानूनी रूप से अपराध है। ऐसा करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। यह जानकारी आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं चाईल्ड लाईन सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि चाय की दुकान, ढाबा, होटल, सड़क किनारे खाने-पीने वाले विभिन्न व्यवसाय तथा घरों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वैतनिक अथवा अवैतनिक आधार पर कार्य पर रखना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि किशोर श्रमिकों जिनकी आयु 14 से 18 वर्ष के मध्य है से खतरनाक एवं जोखिम भरे व्यवसायों व प्रक्रियाओं में कार्य करवाना निषेध है।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि यदि कोई बाल श्रमिक मजदूरी करते हुए दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत जिला श्रम अधिकारी व पुलिस को देना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह जानकारी टोल फ्री नंबर 1098 पर भी दे सकते हैं। इसका उद्देश् प्रभावित बच्चों को समय पर सहायता व संरक्षण प्रदान करना है।
उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि बद्दी व नालागढ़ क्षेत्र में ईंट के भट्टों पर मजदूरी करने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी तथा विद्यालय तक पहुंचाएं ताकि सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों के साथ मधुर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए ताकि ऐसे बच्चों के आचरण एवं व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।
उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें तथा बाल संरक्षण से संबंधित मामलों पर पुलिस एवं संबंधित विभाग कड़ी कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने आईसीडीएस विभाग को अर्की, परवाणू, बद्दी तथा कुनिहार अस्पतालों में बच्चों के लिए पालना रखने के निर्देश दिए।उन्होंने आईसीडीएस विभाग को सोलन जिला में कार्यरत गैर पंजीकृत बाल संरक्षण संस्थानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ताकि जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन द्वारा जिले में 37 अनाथ बच्चों की संपत्ति को सुरक्षित किया गया है। चाईल्ड लाईन परियोजना की समन्वयक अनीता शर्मा ने इकाई द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जिनके पास वर्तमान में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन का कार्यभार भी है मनोज चौहान, उप पुलिस अधीक्षक अमित ठाकुर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी भानु गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, जिला पंचायत अधिकारी सतीश अग्रवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता, हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश धीमान, श्रम अधिकारी सहित जिले के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।