कार्यालय महालेखाकार द्वारा उपायुक्त कार्यालय जिला मंडी के सभागार में दो दिवसीय पैंशन अदालत आयोजित की गई। यह जानकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मंडी श्री ऋग्वेद ठाकुर ने आज यहां दी।
उन्होंने बताया कि इस अदालत में उपमहालेखाकार श्री ध्रुव भोला भी विशेष रूप से सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में 150 से अधिक पैंशनभोगियों, सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं तथा 200 से अधिक डी.डी.ओ., जिला कोषाधिकारी एवं पैंशन कल्याण संघो के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा पैंशन जिसमें पारिवारिक पैंशन, सामान्य भविष्य निधि, ऋण से सम्बन्धी मामलों के समय समय पर जारी संशोधित नियमों, अधिसूचनाओं तथा दिशा-निर्देशों बारे विस्तृत चर्चा करना तथा उनके बारे में जानकारी प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि पैंशन अभिदाताओं द्वारा मौके पर रखी गई समस्याओं एवं विभागों में पूर्ण दस्तावेज के अभाव से लम्बित मामलों का यथा सम्भव निपटान किये जाने सम्बन्ध में जागरूकता प्रदान की गई। इन विषयों से सम्बन्धित अभिदाताओं एवं पैंशन अथवा पारिवारिक पैंशन भोगियों द्वारा मामले भी अदालत में प्रस्तुत किए गए जिनका निपटारा अदालत में किया गया।
कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय द्वारा हैल्प डैक्स भी स्थापित किया गया जहां पर निर्धारित फार्मो, नामांकन पत्र, शिकायत निवारण प्रपत्र अथवा पैंशन मामलों से सम्बन्धित सभी प्रकार के फार्म भी उपलब्ध करवाए गए ताकि पैंशन भोगी एवं सामान्य भविष्य निधि अभिदाता आहरण एवं संवितरण अधिकारी सभी प्रकार की आवश्यक
जानकारियां प्राप्त कर लाभान्वित हो सके तथा नियमों के अंर्तगत देय लाभ समय पर प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि 23 तारीख तक चलने वाली इस अदालत में जो पैंशनर संगठन किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके वे इस तिथि को इस अदालत के तहत इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगें।
उन्होंने बताया कि महालेखाकार के दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में भी ऐसी अदालतों का निर्देशन विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री जुधियाराम ने कार्यक्रम के सफल आयोजन तथा हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन मंडी का आभार प्रकट किया।