सहायक निदेशक मत्सय विभाग श्याम लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मत्सय अधिनियम, 1976 के तहत प्रावधानों की अनुपालना में 1 जून, 2018 से 31 जूलाई, 2018 गोबिन्द सागर/कोल डैम जलाश्यों व सहयोगी नदियों में मच्छली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबध रहेगा।
उन्होंने बताया कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की मच्छली के ािकार/मच्छली के व्यंजन तैयार कर बिक्री करने तथा मत्सय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य करने वाले व्यक्ति का उपराध गैरजमानती है। उन्होंने बताया कि उल्लखन कत्र्ता को 3 वर्ष की सज़ा व पांच हज़ार रूपए जुर्माना या दोने सज़ा साथ हो सकती है। उन्होंने बताया कि गोबिन्द सागर जलाश्य के विस्तृत क्षेत्र पर पूर्ण चैकसी रखने के लिए अति संवेदनशील स्थानों पर 18 निगरानी शिविर लगाए जा रहे है जिसमें विभागीय कर्मचारी दिन-रात गश्त पर रहेंगें। इसके अतिरिक्त एक उड़न दस्ता का भी गठन किया गया है जो अचानक छापा-मारी करते रहेंगे। जलाश्य में दो मोटर वोट गश्त हेतु हर समय तैयार रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जून व जूलाई के महीने में मच्छलियां प्राकृतियां प्रजनन करती है। इन मच्छलियों को मुक्त विचरण व प्रजनन हेतु ही मच्छली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है ताकि जलाश्य से सतत् मच्छली उत्पादन होता रहे व इसमें जुड़े मच्छुआरों का रोज़गार बना रहे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक प्रजनन द्वारा मच्छलियां अपनी वंश वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त विभाग अच्छी किस्म की मच्छलियां का बीज संग्रहण करता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-2018 में गोबिन्द सागर जलाश्य में 88.5 लाख व कोल डैम जलाश्य में 11.03 लाख उत्तम किस्म की मच्छलियों का बीज संग्रहित किया गया।
उन्होंने बताया कि निषेद काल के दौरान मच्छुआरों को बंद सीज़न सहायता के रूप में प्रति मच्छुआरा 3,000 रूपए दो किश्तों में अदा किया जा रहा है। इस वर्ष 1500 मच्छुआरों को 45 लाख रूपए सहायता के रूप में वितृत किए जाएंगे ताकि इनके आर्थिक स्थिति सामान्य रह सके। उन्होंने बताया कि निषेद काल के दौरान हिमाचल पुलिस विशेषकर बिलासपुर व ऊना विशेष सहायता प्रदान कर रही है। मच्छली परिवहन को रोकने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी बस चालकों को भी इस बारे जानकारी दि जा चुकी है। इस कार्य की पूर्ण सफलता हेतु जनता विशेषकर मच्छुआरा वर्ग के सहयोग व चैकसी अति आवश्यक है।
उन्होंने आमजनता से भी आग्रह किया है कि यदि बंद सीज़न के दौरान कोई शरारती तत्वों जलाश्य/नदियां क्षेत्र में अवेध मत्सय शिकार करता हुए देखा जाए तो इसकी सूचना दूरभाष न॰ 01978-222568, सहायक निदेशक मोबाईल न॰ 94181-65377, अजय कुमार मत्सय अधिकारी मोबाईल न॰ 98163-90461, विकास चन्द्रा मोबाईल न॰ 94597-96603, बलजीत मोबाईल न॰ 98170-70972, सुरेन्द्र पटयाल मोबाईल न॰ 98822-73018, दीप राम मोबाईल न॰ 88948-56733 व सुरम सिंह मोबाईल न॰ 82198-41873 इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि उनके विरुद्ध मत्सय नियामों अनुसार कार्यवाही कि जा सकें।