केन्द्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक पैकेज 2027 तक बढाया

भारत सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज क्रियान्वित कर रही थी। एनईआईआईपीपी, 2007 और विशेष श्रेणी वाले राज्यों से जुड़े पैकेज के तहत एक खास लाभ यह था कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद प्रथम दस वर्षों तक उत्पाद शुल्क से छूट मिलती थी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े नियमों के निरस्त होने के मद्देनजर सरकार ने प्रभावित पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा अदा किए गए सीजीएसटी और आईजीएसटी के नकद अवयव के केन्द्रीय हिस्से के बराबर बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में शेष बची अवधि (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से लेकर दस वर्ष) के लिए उपलब्ध होगी। डीआईपीपी 6 हफ्तों के भीतर इस योजना को अधिसूचित कर देगा, जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत परिचालनात्मक दिशा-निर्देश भी शामिल होंगे।

यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त योजना से जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित कुल मिलाकर 4284 पात्र औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित होंगी

 

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!