चरस तस्करी के आरोपी को दस  वर्ष का कठोर कारावास  और एक लाख रूपए जुर्माना

विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने पियार दीन पुत्र  लतीफ मोहम्मद निवासी तहसील चुराह, जिला चंबा, को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए दस  वर्ष का कठोर कारावास  और एक लाख रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को छ महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20.11.2017 को, एएसआई सतपाल कांस्टेबल हितेश कुमार और एसपीओ वीरेंद्र सिंह, सिकरी मोड़ और गनेड पर  गश्त पर थे । 3.30 बजे सिकरी मोड़ पर पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में कैरी बैग लेकर पैदल तिस्सा की तरफ आ रहा है, पुलिस पार्टी देखते ही वह तेजी से भागने लगा। उसे पुलिस ने रोकने के लिए कहा लेकिन वह नहीं रुका। उसे पुलिस पार्टी ने 20 मीटर की दूरी पर पकड़ा तलाशी लेने पर आरोपी के कैरी बैग की जाँच करने पर उसके कब्जे से 1.120 किलोग्राम चरस  बरामद की गई।

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इस मामले में एफआईआर संख्या 124/2017 दिनांक 22.11.2017 को   एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 20 के  तहत पीएस तीसा में दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मामले से जुडी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश कर आरोपी  पर चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी  को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए दस  वर्ष की कैद और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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