एक महिला निवासी तहसील झंडुट्टा की शिकायत पर पुलिस स्टेशन तलाई में आईपीसी की धारा 336,429 और आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत मामला दर्ज किया गया है |
महिला ने आरोप लगाया गया है कि 05-12-2018 को , एक व्यक्ति ने उसके घरेलू कुत्ते को अपनी बंदूक से गोली मार दी और कुत्ते की मौत पर मौत हो गई । मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बताया की मामले की जांच की जा रही है।