जिला सिरमौर में बाहरी राज्य से काम एवं मजदूरी इत्यादि के सिलसिले में आने वाले लोगों को स्थानीय पुलिस में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी । इस आश्य के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने आज यहां कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 की धारा 144 (1), (2) और (3) के तहत जारी करते हुए जिला में सभी ठेकेदारों, भवन मालिकों , उद्यमियों, दुकानदारों, और अन्य सभी संस्थानो के मालिकों को निर्देश जारी किए गए है कि बाहरी राज्यों के लोगों को काम पर रखने तथा उन्हें किराए पर मकान देने से पहले उनका स्थानीय पुलिस में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाऐं ताकि जिला में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके ।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि विशेषकर सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्रों में अपराधिक घटनाऐं बढ़ रही है चूंकि बाहरी राज्यों से आने वालो लोगों का स्थानीय पुलिस थाना में पंजीकरण नहीं होता है । इसके अतिरिक्त मकान मालिक भी बाहरी राज्य के लोगों को बिना पंजीकरण करवाए आवास दे देते हैंे जोकि उचित नहीं है । उन्होने कहा कि पुलिस अधीक्षक सिरमौर से इस बारे प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किए गए है ताकि जिला में बढ़ती अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके । उन्होने कहा कि उद्योगपतियों, ठेकेदारो, विभिन्न निजी संस्थानों को भी आदेश दिए गए है कि बाहरी राज्यों से कुशल व अकुश्ल कामगारों को रखने से पहले उनका पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाऐं अन्यथा आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी । यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगें ।