सिरमौर में मदर टेरेसा योजना के तहत स्वीकृत की गई राशि 118 असहाय बच्चों को मिल रहा इस योजना का लाभ

उपायुक्त सिरमौर ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जिला में  मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के अतंर्गत चालू वित वर्ष के दौरान प्रथम छमाही में 63 माताओं के 118 बच्चों को उनके पालन-पोषण पर 2 लाख 80 हजार रूपये की राशी स्वीकृत की गई।  उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना के तहत बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को अधिकतम 2 बच्चों तक उनके पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों कीे निःसहाय महिलाए, ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पुर्नविवाह नहीं किया हो, ऐसी महिला जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो तथा ऐसी महिला जिसका तलाक न्यायालय में या खानगी पंचायत मंे हो चूका हो, ऐसी महिला जिसका पति पिछले दो वर्षाें से लापता हो और सम्बंधित पुलिस थाना में उसके न मिलने की रिपोर्ट दर्ज हो। उन्हांेने बताया कि ऐसी महिलाऐं जो गरीबी की रेखा में न हो और उनकी परिवार की वार्षिक आय 35 हजार से कम हो तथा जिनके बच्चे 18 वर्ष की आयु से कम हो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र है।

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उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत 17 मई, 2018 तक प्रति वर्ष 4 हजार रूपये प्रति बच्चा जबकि 17 मई, 2018 के बाद प्रति वर्ष पांच हजार रूपये प्रति बच्चा, दो बच्चों तक 18 वर्ष तक की आयु तक देय होगा।       उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होगे  जिनमें आय का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु अथवा निःसहाय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड की छायाप्रति, ग्राम सभा का प्रस्ताव तथा आवेदन पत्र/फार्म संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किया गया हो।        उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ के कार्यालय, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर तथा कार्यकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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