आज अभय मंदयाल न्यायधीश चम्बा ने एक मुकदमा मे अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद याकूव सपुत्र लतीफ गाँव जलरी और फकीर मोहम्मद सपुत्र अब्दुल अज़ीज़ गाँव थाटी तहसील सलूनी जिला चंबा को भारतीय दंड साहिन्ता की धारा 379 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया है । इसके अतिरिक्त भतीय बन अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत 6 दोनों आरोपियों को छ: माह के कठोर कारावास से भी दंडित किया है । न्ययालय द्वारा दोनों आरोपियों को यह भी आदेश दिया है कि उनके पास पकड़ी गयी बन संपदा का कुल मूल्य भी बन बिभाग के पास जमा करवाएँ जिसे वन सारंक्षण/ पुन: पूर्ति मे लगाया जा सके ।
गौरतलव है कि दिनांक 01/06/2012 को समय लगभग 02:00 बजे पुलिस थाना किहार का दल मंजीर मे गश्त व नाकाबंदी पर था I इतने मे यह दोनों व्यक्ति एक गाड़ी (पिक-अप) नंबर HP 73-0098 मे सवार हो कर आ रहे थे । जब उपरोक्त गाड़ी को निरीक्षण के लिया रोका गया तो उसमे से 28 बोरियां नागछतरी व 13 बोरियाँ मक्की बरामद की गयी I जिस पर उसके खिलाफ अभियोग संख्या 38/12 दिनांक 01/06/2012 धारा 379 IPC तथा 42 IF ACT के अंतर्गत पुलिस थाना किहार मे मुकदमा पंजीकृत किया गया था I अभियोग का अन्वेषण उप निरीक्षक दर्शन सिंह, प्रभारी पुलिस थाना किहार, जो अब पुलिस विभाग से सेवानिवृत हो चुके हैं, द्वारा अमल मे लाया गया था व अभियोज्न पक्ष की तरफ से अभियोग के पैरवी जिला न्यायवादी के0 एस0 जरयाल द्वारा की गई है ।