प्रवासियों का नजदीकी क्षेत्र के थाने में पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें

जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला में आजिविका/व्यापार के लिए रेहड़ी, फड़ी, शाल बेचने , फेरी वाले, मोची का कार्य करने वाले और ठेकेदारों तथा अन्य द्वारा प्रवासियों से मजदूरी का कार्य करवाने के लिए रखे गए प्रवासियों का नजदीकी क्षेत्र के थाने में पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आदेशों में कहा है कि घरों में पेइंग गैस्ट का कार्य कर रहे मकान मालिक पेईग गेस्ट चलाने के लिए स्थानीय पुलिस, नगर परिषद, स्थानीय ग्राम पंचायत, टाउन प्लानिंग इत्यादि से अनुमति लेना सुनिश्चित करें तथा उनके दस्तावेजों की पहचान प्रमाणित करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिला में आजिविका कमाने के लिए, विद्यार्थी पढ़ाई करने तथा रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और वह गेस्ट हाउस में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे है ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है ताकि वे दूसरे लोगों के लिए स्वास्थ्य से सम्बन्धित व नशे से सम्बन्धित नुकसान न पहुंचाए।

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उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी, ठेकेदार प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने से पहले जबतक उनकी फोटो, पहचान प़त्रों की सत्यता तथा अन्य दस्तावेजों की सत्यता पूरी नहीं हो जाती तब तक उन प्रवासियों को काम पर न रखें। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवेहलना करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी का कार्य करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

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