प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान एवं सत्यापन के नोकरी नहीं देने के आदेश जारी

सोलन जिले के सभी रोजगार प्रदाताओं, ठेकेदारों तथा व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे किसी भी प्रवासी श्रमिक को अनौपचारिक कार्य अथवा सेवा पर काम पर अथवा अनुबंध श्रमिक के रूप में कार्य नहीं देंगे जिसने संबंधित क्षेत्र के थाने में पहचान एवं सत्यापन के लिए अपनी फोटो तथा अन्य जानकारियां दर्ज न करवाई हों। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने आदेश जारी कर दिए हैं।

इन आदेशों के अनुसार कोई भी प्रवासी श्रमिक सोलन जिले में अपने आने के उद्देश्य एवं कार्य की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाने में दिए बिना स्वरोजगार अथवा अनौपचारिक व्यवसायों में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकेगा। आदेशों के अनुसार मकान मालिकों को अपने किरायेदारों के संबंध में सूचना प्रदान करनी अनिवार्य होगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर प्रवासी श्रमिक एवं उसके रोजगार प्रदाता पर आवश्यक नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

 

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