दहेज मांगने के आरोपी को 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा

बुधवार को नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की अदालत में दहेज मांगने के आरोपी को 3 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। मु य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अबिरा बासू की अदालत ने दहेज मांगने, पत्नी से मारपीट, मानसिकता व शारीरिक तौर पर प्रताडि़त करने के आरोप में यह सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शीजा पुत्री जय सिंह निवासी नियर जेबीटी स्कूल नाहन की शादी संदीप वर्मा से वर्ष 2008 में हुई थी।

शादी के बाद से ही शीजा के ससुराल वाले इसे दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे तथा कम दहेज लाने पर शीजा से उसका पति मारपीट भी करता था। साथ ही शीजा के पति ने उसका एटीएम कार्ड भी छीन लिया गया और उसे एटीएम कार्ड भी यूज नहीं करने दिया जाता था। सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया था। जिसके बाद मु य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दहेज मांगने के दोषी संदीप कुमार बिमला वर्मा व राजीव वर्मा निवासी नवी मुंबई    निवासी मुंबई को 3 वर्ष का साधारण कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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