उपायुक्त सिरमौर एव सर्माहता श्री ललीत जैन ने आज यहां हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना की अनुपालना करते हुए वर्ष-2018-19 के दौरान जिला सिरमौर के भूमि के सर्कल रेट निर्धारित किए है। उन्होंने बताया कि निर्धारित सर्कल रेट जिला सिरमौर से संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कार्यालयों में आम जनता के आपतियों तथा सुझाओं के लिए उपलब्ध है।
   उन्हांेने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को इन सर्कल रेट से संबंधित कोई आपति या आक्षेप हो तो वह जिला सिरमौर के सम्बंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार  को 27 मार्च, 2018 से पहले लिखित में प्रेषित कर सकते है।
			











