राज्य सरकार ने लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाईयों में लाभ, छूट व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के नियमों में संशोधन किए हैं अब ऐसी औद्योगिक इकाईयों में 80 प्रतिशत रोज़गार हिमाचल के स्थाई निवासियों को सुनिश्चित करना होगा।
उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल, 2018 के बाद विस्तार की इच्छुक औद्योगिक इकाईयांं को नियमित/अनुबंध/उप-अनुबंध/दैनिक आधार या अन्य प्रकार के रोज़गार सहित अधिक विस्तार के फलस्वरूप सृजित अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए ठेकेदार तथा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रखे जाने वाले लोगों में 80 प्रतिशत रोज़गार स्थाई हिमाचलियों को देना होगा। यह शर्त उन सभी औद्योगिक इकाईयों पर भी लागू होंगी जो एक अप्रैल, 2018 के बाद प्रदेश में स्थापित हुई हैं।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बहुत अधिक विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाईयां ही इस नियम से बाध्य होंगी। इसलिए पूर्व में स्थापित उद्योग जो बहुत अधिक विस्तार करने नहीं कर रहे हैं, वह इन नियमों में किए गए संशोधन/अधिसूचित प्रावधानों से बाध्य नहीं होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार देने की शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि राज्य में अब तकनीकी रूप से प्रशिक्षितों की कोई कमी नहीं है। राज्य में लगभग 250 तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, 30 बहुतकनीकी संस्थान, लगभग 40 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालय हैं तथा अपने पाठ्यक्रमों की समाप्ति के बाद तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बल दिया कि उद्योगों की मांग के अनुसार आईटीआई, पॉलिटैक्नीक तथा इंजीनियरिंग कॉलजों के पाठ्यक्रमों में नए ट्रेड शामिल किए जा रहे हैं।