सिरमौर में 29 जुलाई को अग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर जाने व शराब तथा मादक पदार्थां पर रहेगा प्रतिबंध

 

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने आज यहां जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के उप-निर्वाचन 29 जुलाई, 2018 को आयोजित किए जाएंगे जिसके दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए  भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है।

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आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत सतीवाला तथा पालियों, विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत वासनी तथा बाग पशोग तथा विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत गवाली तथा शिलाई की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 29 जुलाई, 2018 को आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशो के तहत यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नही होगा।

जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदो ंके लिए उप-निर्वाचन 29 जुलाई, 2018 को प्रातः 7 बजे से सांय 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 (आर) की अधिसूचना जारी की है।

आदेशों के अनुसार जिला सिरमौर के विकास खण्ड नाहन की ग्राम पंचायत सतीवाला तथा पालियों, विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत वासनी तथा बाग पशोग तथा विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत गवाली तथा शिलाई में कोई भी व्यक्ति स्पिरिटयुक्त, किण्वित, मादक शराब या इस प्रवृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र मंे मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजि स्थान मंे बेचने, देने या वितरित नहीं करने के आदेश जारी किए गए है।

 

 

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