( जसवीर सिंह हंस ) जिला विधिक सेवा समिति सोलन द्वारा आज विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत शमरोड में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन सचिन रघु ने की।उन्होंने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के जिन पुरूषों की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
सचिन रघु ने जानकारी दी कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाडि़यों का बीमा होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मदिरा सेवन कर वाहन चलाना अति दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि संविधान का अक्षरशः पालन हो।उन्होंने लोक अदालत, मध्यस्थता तथा जमानती एवं गैर जमानती अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जन-जन को विधिक सहायता के बारे में जानकारी दें ताकि कोई भी निर्धन व लाचार व्यक्ति न्याय से वंचित न रहें।
अधिवक्ता अजय शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता ज्योति ठाकुर ने भरण-पोषण अधिनियम की जानकारी दी। अधिवक्ता सुनीता ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर ग्राम पंचायत शमरोड की प्रधान प्रतिभा चौधरी, बीडीसी सदस्य संतोष कुमारी, वार्ड सदस्य रूपचंद, सुनीता देवी सहित 50 से अधिक ग्रामवासी उपस्थित थे।