( विजय ठाकुर) बद्दी में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को सीबीआई ने 30 मई को रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोचा था,जिस पर
आज सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के बददी में तैनात संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है । इस मामले में दलाल अशोक कुमार के खिलाफ भी कार्यबाही की गई है । तिलक राज पर आय से आधिक सम्पति का मामला भी दर्ज है ।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 मई को सीबीआई ने यह कार्रवाई बद्दी स्थित एक फार्मा कंपनी मैडीसेफ के कंसलटेंट चन्द्रशेखर की शिकायत पर की थी ,तथा आरोपी कोे पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था । मिली जानकारी के मुताबिक कैपिटल सब्सिडी के भुगतान को लेकर डील हुई थी। इसमें कंपनी को 50 लाख रुपए मिलने थे। इसी की एवज में संयुक्त निदेशक ने अपने एक करीबी अशोक कुमार को कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करने को कहा। 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ के 8 सेक्टर के एक मकान में कंपनी प्रतिनिधि व संयुक्त निदेशक की सेटिगं हुई। इससे पहले ही सीबीआई शिकायतकर्ता को बातचीत के वीडियो व ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण दे चुकी थी। साथ ही संयुक्त निदेशक के चंडीगढ़ आवास पर भी छापेमारी हुई थी ,जिसमें सोना,नकदी व कुछ विदेशी यूरो भी मिले थे ।