जिला दण्डाधिकारी विवेक भाटिया ने 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाबा बालक नाथ जी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की अत्याधिक संख्या को नियत्रंण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए उन्होंने भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना तलाई के क्षेत्र में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा । उन्होंने बताया कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/ पुलिस बल कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।