( धनेश गौतम ) प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक ठेके की अलग-अलग बोली के निर्णय के बाद प्रदेश में बिना परिमट शराब की तस्करी का अवैध धंधा फलफूल रहा है। वहीं, ठेकेदारों द्वारा सुप्रीम कोटे के आदेशों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि नेशनल हाईवे पर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए और स्कूल की बाउंडरी बॉल से 100 मीटर की दूरी पर ठेके होने चाहिए लेकिन कई स्थानों से शिकायतें आ रही हैं कि शराब के ठेकदार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और नेशनल हाईवे के अलावा स्कूल की बाउंडरी बॉल के 100 मीटर के अंदर के दायरे में ही ठेके खोले जा रहे हैं।
हैरानी इस बात की है कि कुल्लू जिला के बबेली में ठेकेदार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम ही धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां पर शराब का ठेका नहीं बल्कि शराब वितरण का स्टोर एल-वन ही नेशनल हाईवे पर खोला गया है। यही नहीं नेशनल हाईवे पर बड़ा फ्लैक्स भी टंगा दिया है जिसमें एल-वन लिखा हुआ है। स्थानीय लोग बेहद पशोपेश में है कि आखिर यह हो क्या रहा है। लोगों को यह अंदाजा नहीं लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है या फिर कोई ऐसा नियम है जिसके तहत ठेकेदार नेशनल हाईवे में इस तरह के काम कर सकते हैं।
हालांकि यहां पर फोरलेन का कार्य भी जोरों पर चला हुआ है बावजूद इसके नेशनल हाईवे के साथ ही एल-वन का खुलना व नेशनल हाईवे में शराब की मशहूरी के बोर्ड लगने से जहां जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ रही हैं वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्रचिह्न लग रहा है। उधर, कुल्लू-मनाली के वामतट पर भी सड़क मार्ग के साथ ठेके खोलने की शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों को पता नहीं चल रहा है कि यह मार्ग टूलेन के बाद नेशनल हाईवे में आ रहा है या फिर जिला मार्ग में। वहीं, मनाली के मॉल रोड़ के साथ खूले शराब के ठेके पर भी असमजस बनी हुई हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ठेका स्कूल बाउंडरी बॉल के 100 मीटर के दायरे में ही आ रहा है।
जिससे नियमों की अवेहलना हो रही है। उधर आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी माना है कि मनाली को ठेका स्कूल बाउंडरी के 100 मीटर के दायरे में ही आता है। विभाग का कहना है कि सरकार ने न्यायलय में रिव्यू पटिशन दायर की है कि स्कूल के गेट से ही ठेके की दूरी तय की जाएं न कि बाउंडरी बॉल से। गौर रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष सख्त निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल बाउंडरी बॉल से 100 मीटर बाहर शराब के ठेके होने चाहिए। हालांकि सरकार ने रिव्यू पटिशन दायर की हैं लेकिन हैरानी इस बात की है कि न्यायलय का फैसला अभी आया नहीं है और विभाग ने फैसला आने से पहले ही 100 मीटर के अंदर ठेके देने शुरू कर दिए हैं। उधर, इस बार हालांकि सरकार ने अलग-अलग ठेकों की अलग-अलग ऑक्शन करवाई है ताकि एक के ही हाथ में जिला का शराब कारोबार का धंधा न रहे और अन्य लोग भी इसमें रोजगार कमा सकें ।
लेकिन इस निर्णय के बाद अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है। जिस कारण शराब के ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्र से बाहर शराब की तस्करी में जुट गए हैं जिससे विभाग व सरकार को भी चुना लग रहा है। उधर, इस मामले में उपायुक्त कुल्लू युनूस का कहना है कि यदि ऐसे मामले है तो शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी और विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं कि मामलों को गंभीरता से लिया जाए और कुछ गलत हुआ है तो शीघ्र वहां से ठेके हटा दिए जाए।
सरकार ने न्यायलय में रिव्यू पटिशन दायर की है कि शराब के ठेकों की दूरी स्कूल के गेट से तय की जाए। लेकिन अभी न्यायलय का फैसला नहीं आया है – नरेंद्र सेन एटीसी कुल्लू |
नियमों की धज्जियां किसी भी सूरत में उड़ाने नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होगी – युनूस उपायुक्त कुल्लू |