सिरमौर में टेक्स चोरी करने पर 5 लाख 68 हज़ार का जुर्माना

 

आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर ने ई-वे बिल में पार्ट बी ना भरने वाले पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग नाहन द्वारा 5 लाख 68 हजार 192 रूपये का जुर्माना लगाया गया।

You may also likePosts

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत ई-वे बिल लागू होने के पश्चात ई-बे बिल की चैकिंग के लिए उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला सिरमौर जीडी ठाकुर की अध्यक्षता में 08 टीमें गठित की गई है। मंगलवार रात को सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रेम सिंह कैंथ, आबकारी व कराधान इंसपेक्टर भूपेन्द्र सिंह, तथा राजेश कुमार की टीम ने कालाअंब में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाये गये।

इसी दौरान रात्रि 10:50 मिनट पर एक ट्रक नंबर एचआर 037डी-5278 को चैकिंग के लिए रोका गया। जिसमें वाहन चालक को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देंश दिये गये। दस्तावेजों की छानबीन करने पर पाया गया कि कम्पनी/ट्रांसपोर्टर द्वारा ई-वे बिल का पार्ट-ए फार्म तो भरा गया था, मगर ई-वे बिल का पार्ट 2 फार्म जिसमें गाड़ी का ब्यौरा व निर्धारित स्थान पर पंहुचने का समय इत्यादि भरना होता है, नहीं भरा था।

जो कि वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 की धारा 138 का उल्लंघना बनता है। जीएसटी की धारा 129 के अन्तर्गत जुर्माना का हकदार बनता है। कम्पनी के प्रतिनिधि ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये कुल सामान जिसकी कीमत 23 लाख 67 हजार 486 रूपये थी, पर 2 लाख 84 हजार 096 रूपये कर व 2 लाख 84 हजार 096 रूपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया। व्यापारी ने जुर्माना की राशि 2,84,096 आनलाईन मौके पर ही सरकारी कोष में जमा करवा दी।

क्योंकि उद्योग कालाअंब में ही पंजीकृत है, इसलिए स्टेट जीएसटी व सेंटर जीएसटी की राशि मुल्य 2,84,096/- को जीएसटीआर 3बी के तहत जमा करने का आदेश दिया गया। यह सारी कार्यवाही ई-वे बिल के आनलाईन माड्यूल पर ही की गई। विदित रहे कि जीएसटी के शुरू होने के बाद व्यापारीयों को जीएसटी के तहत काम करने के लिए कुछ समय दिया गया था।

पर 2017-018 के स्टेट जीएसटी कलेक्षन की कमी को देखते हुये जीएसटी की चोरी करने वाले सभी व्यापारियों पर कड़ी नजर रखा जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुये उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला सिरमौर जीडी ठाकुर ने बताया कि ई-वे बिल में पार्ट बी ना भरने पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत विभाग की टीमों ने 5 लाख 68 हजार 192 रूपये जुर्माना लगाया गया।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!