जिला बिलासपुर के समस्थ पर्यवेक्षक अधिकारी, प्रभारी थाना/चौकी व प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई बिलासपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी पुरूष जिसकी पंद्रह वर्ष से कम आयु या पैंसठ वर्ष से अधिक का (वरिष्ठ नागरिक) हो व किसी भी आयु की कोई महिला या शारीरिक रुप से निःशक्त व्यक्ति को किसी भी अभियोग के अन्वेषण में या शिकायतपत्र की जांच हेतु पुलिस थाने/चौकियों में नहीं वुलाया जाए ।
अगर किसी अभियोग के अन्वेषण या शिकायतपत्र की जांच में उपरोक्त में से पुछताछ की जानी हो, तो उनके निवास स्थान पर जाकर उनसे पुछताछ/व्यान कलमबन्द किए जाए ।