पशु के साथ कुकर्म पर 6 साल की सजा व जुर्माना ,पशु के मालिक को भी देने होंगे एक लाख रुपए

(जसवीर सिंह हंस ) भैंस के कटड़े के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने छह साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी को भैंस के मालिक को एक लाख रुपए भी देने के आदेश दिए हैं।सीजेएम अभय मंडयाल ने कटड़े के साथ कुकर्म करने पर आरोपी प्यार चंद पुत्र हरि राम निवासी बडैहर भोरंज को धारा 377 आईपीसी के तहत दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है।

प्यार चंद ने 29 अगस्त, 2011 को जगन्नाथ शर्मा की पशुशाला में घुसकर भैंस के कटड़े के साथ कुकर्म किया था जिस पर भोरंज थाना में मामला दर्ज करवाया था। जब दोनों कटड़ों का मेडिकल करवाया तो उसमें अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में कुल 13 गवाह पेश हुए। अदालत ने प्यार चंद को जुर्म में दोषी पाए जाने पर छह साल की सजा सुनाई और दस हजार जुर्माना ठोका। इसके अलावा उसे एक लाख रुपए भैंस के मालिक को देने होंगे।

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