नाहन: किसान बैंकों व लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से करवाए फसलों का बीमा-उपायुक्त

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जिला सिरमौर में फसलों का बीमा करवाने के लिए दो फसल बीमा योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अतंर्गत  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत रबी मौसम में वर्ष, 2018-19 में गेहूं व जौ की फसल का चयन किया गया है जिसका बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2018 तक है तथा  मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत लहसुन की फसल का चयन किया गया है जिसकी अंतिम  तिथि 14 दिसंबर, 2018 निर्धारित की गई है।
        यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर श्री ललित जैन ने आज यहां  देते हुए बताया कि किसान इन फसलों का बीमा बैंकों के अलावा लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी करवा सकते है और इस संबंध में लोक मित्र केन्द्रों को सूचित कर दिया गया है तथा आवष्यक जानकारी प्रदान कर दी गई है।
        उन्होंने बताया कि गेहूं की फसलों के लिए कुल बीमित राषी 30 हजार रूपये तथा जौ की फसल के लिए 25 हजार राषी निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं व जौ की फसल के लिए किसानों को कुल बीमित राषि का 1.50 प्रतिषत प्रति हेक्टयर है। उन्होंने बताया कि  किसानों को गेहूं का 450 रूपए प्रति हेक्टेयर या 36 रूपए प्रीमियम प्रति बीघा जबकि जौ की फसल के लिए 375 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा 30 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राषि बैंक मंे देनी होगीं।
       उन्होंने बताया कि किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत लहसुन की फसल के लिए कुल बीमित राषि 75 हजार रूपये प्रति हेक्टयर  तथा प्रीमियम दर 5 प्रतिषत निर्धारित की गई है तथा इसके लिए किसान को प्रति बीघा 300 रूपये प्रीमियम राषि जमा करवानी पड़ेगी।
       उन्हांेने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा पहचान पत्र (आधार कार्ड) व अपनी भूमि रिकॉर्ड के आधार पर अपने निकटतम बैंक या लोक मित्र केन्द्र में जमा करवा सकते है तथा किसान को अपनी भूमि में गेहूं तथा जौ की फसल लगाने संबंधी वचन पत्र संबंधित बैंक को देना होगा। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं के अतंर्गत कम वर्षा, सुखा, बाढ, सैलाब, भूमि घिसाव, ओला वृष्टि तथा फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान  तथा स्थानीयकृत आपदाओं के अतंर्गत कवर किया गया है।
   उन्होंने जिला के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वह गेहूं, जौ  तथा लहसुन की फसलों का बीमा करवाऐं ताकि फसल के उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर बीमा कम्पनियों सेे मुआवजा मिल सके। उन्होंने बताया कि इन दोनो योजनाओं के लिए कृषि बीमा ंकंपनी चयनित की गई है जिसका दुरभाष नम्बर 9418957900 है। उन्हांेने बताया कि  अगर किसानों को बीमा करवाने के लिए बैंकों में कोई समस्या आ  रही है तो वह लीड बैंक (यूको बैंक) के दूरभाष नम्बर 01702-222301 पर संपर्क कर सकते है तथा किसान अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।

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