पावटा साहिब : 45 नशेड़ी वाहन चालकों को 1 दिन की सजा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2,30,600 रूपये जुर्माना

(जसवीर सिंघ हंस ) सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आज पावटा साहिब की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी व न्यायधीश विशाल की अदालतों ने पुलिस व ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले चालानो का निपटारा किया गया 45 शराबी वाहन चालको को 1 दिन की सजा सुनाई इन सभी को दिनभर अदालत में खड़ा रखा गया मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 127 चालान में ₹2,30,600 जुर्माना भी किया गया

सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए कुल 55 चालानो का निपटारा कर नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 09 वाहन चालकों को पूरा दिन न्यायालय परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई व यातायात नियम तोड़ने वालों से ₹83,700जुर्माना वसूला गया और दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश विशाल की अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए कुल 72चालानो का निपटारा कर 36 शराबी चालको को खड़ा रहने की सजा सुनाई तथा यातायात नियम तोड़ने वालों से ₹1,46,900 जुर्माना वसूला गया

You may also likePosts

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!