सिरमौर की 6 पंचायतों मे से 5 को हॉटस्पॉट कनटेमैन्ट जोन से बाहर करने के आदेश किए जारी,ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में 9 अप्रैल को जारी आदेष लागू रहेगें

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि 9 अप्रैल 2020 कोें जारी आदेशो के तहत  जिला सिरमौर के विकास खंड पांवटा साहिब की छः ग्राम पंचायतों जिनमें माजराए मिश्रवालाए पुरुवालाए पिपलीवालाए हरिपुरखोल और पलहोडी को सील कर दिया गया था उनमें से आज पांच पचांयते माजराए मिश्रवालाए पुरुवालाए पिपलीवाला और पलहोडी को कंटेनमैन्ट जोन से बाहर कर दिया गया है तथा इन पंचायतो में तुरन्त प्रभाव से जिला की बाकी पंचायतो की तरह ही कोरोना सम्बंधित आदेश लागू होगे जबकि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में 9 अप्रैल 2020 कोें जारी आदेश ही लागू रहेगे।

ग्राम पंचायत माजराए मिश्रवालाए पुरुवालाए पिपलीवालाए और पलहोडी की भौगोलिक सीमाये ग्राम पंचायत हरिपुर खोल से नही लगती इसके अतिरिक्त इन पांच पंचायतो में जमात से जुडे कोरोना सक्रंमित व्यक्तियों का 23 मार्च 2020 के बाद आना जाना भी नही हुआ थाएऔर इन पंचायतो को एहतियात के तौर पर सील किया गया था। इसके अतिरिक्त इन पंचायतो में संक्रमित व्यक्ति के सभी नजदीकियो को भी 28 दिनो तक निगरानी में रखा गया था तथा इन पंचायतो में कोई भी पोजिटिव केस सामने नही आया है इसलिए इन पंचायतो में अब जिला के अन्य स्थानो  की तरह दिशा निर्देश लागू होगे।   उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में अन्तिम पोजिटिव मामला 4 अप्रैल 2020 को पाया गया  था इसलिए इस पंचायत क्षेत्र को  वर्तमान में हॉटस्पॉटध्कंटेनमैन्ट जोन में रखा गया है तथा यहां पूर्व में 9 अप्रैल 2020 कोें जारी आदेश ही लागू रहेगे।

आज जारी किये आदेशो के अनुसार ग्राम पंचायत माजराए मिश्रवालाए पुरुवालाए पिपलीवालाए और पलहोडी में आवश्यक वस्तुओं की दुकाने अब प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी जिसमें दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दुरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेगे।

आदेशो के अनुसार परिवार के एक सदस्य को  घर से दुकान तक आवश्यक वस्तुओ की खरीदारीए बैंक शाखा तक पैदल आने की प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी जिसके लिए उसे मास्क पहनना आवश्यक होगा। सभी दुंकानदारो को दुकान के आगे सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना को मध्यनजर रखते हुए डेढ से 2 मीटर के दुरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। ऐसी दुकान जहां सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना नही हो रही हो उसे तुरन्त पुलिस द्वारा सील किया जायेगा। ई.कोमर्स के माध्यम से आवश्यक सामान बेचने वाली कम्पनियों को अनुमति होगी जबकि शराबए तम्बांकूए पानए गुटखाए च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। जिला मेें कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलए सडकए गली तथा दीवार पर नही थुक सकता है।

आदेशो के अनुसार हेयर कंटिंग सैलुनएबाल काटने की दुकानेए ब्यूटीर्पालरए स्पासए चाय की दुकानेए रैस्टोरैन्टए होटलए कैफेए इटींग ज्वाइटए मिठाई बनाने तथा बेचने की दुकाने तथा स्पोर्टस कोम्पलैक्स और जीम इत्यादि पुरी तरह बन्द रहेगे। इन आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता  की धारा 269ए 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।

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