भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिंदल व एमएलए सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से राहत, 8 जुलाई तक मिली अग्रिम जमानत

 हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब से एमएलए सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत अवधि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. अदालत ने डॉ. बिंदल व सुखराम चौधरी को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है.

उल्लेखनीय है कि सिरमौर जिला के माजरा थाने के तहत धारा-163 के उल्लंघन को लेकर दोनों नेताओं सहित 50 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. इन नेताओं पर हत्या के प्रयास का भी मामला है. माजरा थाने के तहत एक लड़की के कथित तौर पर अपहरण को लेकर स्थानीय जनता आक्रोश में थी. स्थानीय प्रशासन ने वहां माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर धारा-163 लागू की थी. भाजपा नेताओं ने उस धारा का उल्लंघन कर प्रदर्शन किया था. इसी पर मामला दर्ज हुआ था. बाद में दोनों नेताओं ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने दोनों को जांच अधिकारी से सहयोग करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए. मामले में हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं. अदालत ने उन सभी की एक साथ सुनवाई की.

हाईकोर्ट ने अब इस मामले में आगामी सुनवाई 27 जून को तय की है. इस केस में अब तक दोनों नेताओं सहित चार लोगों को अग्रिम जमानत मिली है. इससे पहले हाईकोर्ट में 17 जून को मामले की सुनवाई के दौरान भी दोनों नेताओं को अदालत ने राहत देते हुए अगली सुनवाई 24 जून को तय की थी.

मामले के अनुसार सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक युवती का कथित तौर पर अपहरण हुआ था. अपहरण में समुदाय विशेष के युवक का हाथ बताया गया. इसी को लेकर 13 जून को सैंकड़ों लोगों ने रैली निकाली. डीसी सिरमौर ने माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर थाना माजरा में धारा-163 लागू करने के आदेश दिए. अगले ही दिन यानी 14 जून को भाजपा नेताओं ने सैंकड़ों लोगों के साथ धारा-163 का उल्लंघन किया.

सिरमौर पुलिस ने इस पर डॉ. राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी सहित 50 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया, जिस पर राजीव बिंदल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. अब भाजपा नेताओं को 8 जुलाई तक राहत मिली है.

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