शिलाई : पंचायत प्रधान व पांच वार्ड सदस्यों को 27 लाख रुपए गबन करने पर डीसी सिरमौर ने अयोग्य करार देते हुए पद से किया बर्खास्त

जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की अश्याडी पंचायत प्रधान व अन्य 5 वार्ड सदस्यों को विकास कार्यों में 27 लाख रुपए सरकारी धन का दुरुपयोग करने डीसी सिरमौर ने बर्खास्त कर दिया है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में दो दर्जन से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को या तो निलंबित किया गया या बर्खास्त किया गया है। पंचायत प्रधान अनिल कुमार पर 14 लाख रुपए तथा अन्य पांच वार्ड सदस्यों पर 13 लाख रुपए के गबन के आरोप हैं।

सोमवार को जारी आदेशों में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याडी के पंचायत प्रधान अनिल कुमार, पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 सुषमा देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं. 2 प्रदीप सिंह, पंचायत सदस्य वार्ड नं. 3 कमलेश देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं. 4 चंद्रकला और पंचायत सदस्य वार्ड नं.5 खजान सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना करने, प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर पंचायत प्रधान व सदस्यों को पद से हटाने के आदेश जारी किए है।

आदेशों के अनुरूप अयोग्य घोषित किए गए पंचायत प्रधान व पंचायत के वार्ड सदस्यों को छः वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य करार दिया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में जिस धन राशि का दुरुपयोग किया है, उस धनराशि को तुरंत पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए। पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति उनके पास है, वह पंचायत सचिव के पास जमा करवाए।

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