जिला सिरमौर पुलिस की मादक पदार्थ अधिनियम(स्मैक/चिट्टा) को पकड़ने में मिली भारी सफलता दो अभियोग दर्ज*
*पुलिस थाना पाँवटा साहिब 6.66 ग्राम व माजरा में 3 ग्राम (स्मैक/चिट्टा) ब्रामद किया तथा अभियोग पंजीकृत, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार व एक को नोटिस पर पाबन्द किया गया।*
दिनांक 08-03-2026 को जिला सिरमौर की विशेष अन्वेषण टीम को सूचना प्राप्त हुई कि शाहरूख पुत्र श्री गुलजार अली निवासी गांव भगवानपुर, डाकघर पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र. पाँवटा साहिब तथा आसपास के ईलाका में काफी समय से चिट्टा/ स्मैक बेचने का धंधा कर रहा है तथा आज विद्या पीठ सीनियर सैकेन्डरी स्कूल केदारपुर के पिछली तरफ बने निर्माणाधीन मकान की अंतिम निर्माणाधीन दुकान के सामने खड़ा है तथा चिट्टा/समैक बेचने की फिराक में है। जिस सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम नजद विद्या पीठ सीनियर सैकेन्डरी स्कूल केदारपुर के पिछली तरफ बने निर्माणाधीन मकान केदारपुर की अंतिम दुकान के पास पहुंची जहां पर निर्माणाधीन मकान/ दुकान के सामने उपरोक्त व्यक्ति मौजूद मिला, जिसे टीम की सहायता से काबू किया तथा उसके पास कैरी बैग को चैक किया तो उसमें कुल वजनी 6.66 ग्राम स्मैक/चिट्टा बरामद हुआ है । इस सन्दर्भ में आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पाँवटा साहिब में धारा 21-61-85 ND&PS ACT में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को अभियोग में गिरफ्तार किया गया है जिसका माननीय अदालत से पुलिस हिरासत रिमाँड प्राप्त किया जा रहा है तथा तफतीश में पता लगाया जा रहा है कि यह उपरोक्त स्मैक/चिट्टा कहां से लाया था तथा किन-किन को बेचने की फिराक में था जिससे इस कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों को भी कानून की गिरफ्त में लिया जा सके।
इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में दिनांक 18-03-2026 को पुलिस थाना माजरा की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जतीन कश्यप पुत्र श्री विकास कश्यप निवासी गांव व डाकघर ताजेवाला, तहसील प्रतापनगर, जिला यमुनागर (हरियाणा) वउम्र-20 स्मैक/हेरोइन बेचने का धंधा करता है तथा मोटर साईकिल न0-HR71M-1021 के टूल बॉक्स में स्मैक लेकर मिश्रवाला की तरफ से लिंक रोड पुरुवाला-कांशिपूर बद्रीपूर की ओर आ रहा है। जिस पर पुलिस टीम ने प्राप्त सूचना केआधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मोटर साईकल को रोक कर टूल बॉक्स की तलाशी लेने पर उसमें से 3 ग्राम स्मैक/चरस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस सन्दर्भ में आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध पुलिस थाना माजरा में धारा 21-61-85 ND&PS ACT में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को अभियोग में अन्वेषण के दौरान नोटिस पर पाबन्द किया गया है तथा तफतीश में पता लगाया जा रहा है कि यह उपरोक्त स्मैक/चिट्टा कहां से लाया था तथा किन-किन को बेचने की फिराक में था जिससे इस कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों को भी कानून की गिरफ्त में लिया जा सके।









