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नाहन स्पेशल कोर्ट ने चरस रखने के मामले में दो दोषियों को सुनाया 4-4 वर्ष का कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा

नाहन स्पेशल कोर्ट ने चरस रखने के मामले में दो दोषियों को सुनाया 4-4 वर्ष का कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा

Khabron wala

जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-प्रथम योगेश जसवाल की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोनों दोषियों को दो दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दोषियों में मुकेश निवासी गांव शमोन, डाकघर टपरोली, तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर और सनम निवासी गांव मा, डाकघर सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि
27 फरवरी 2021 को पुलिस ने नेहरटी लिंक रोड पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बाइक के पेट्रोल टैंक पर रखे कैरी बैग से एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें काले रंग का पदार्थ पाया गया। जांच में यह चरस निकली, जिसका वजन 855 ग्राम पाया गया।
पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह अदालत में पेश किए और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

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