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Shimla: नाबालिगा से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Khabron wala

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सोमवार को आरोपी ललित कुमार को पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख का मुआवजा देने के आदेश भी दिए। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि फरवरी, 2023 की रात 15 वर्षीय नाबालिगा पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी।

आरोपी ललित कुमार, जो पीड़िता की मां का भतीजा और पड़ोसी था, ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। डर के कारण पीड़िता ने किसी को नहीं बताया। 6 माह बाद पेट दर्द पर शिमला के केएनएच अस्पताल ले जाया गया। अल्ट्रासाऊंड में 6 माह का भ्रूण पाया गया। अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया और एफआईआर दर्ज हुई। अदालत ने 19 गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के अपराध में सजा सुनाई गई। सरकार की ओर से पैरवी कमल चंदेल ने की।

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