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पांवटा साहिब : पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 25000 रुपए जुर्माना , बेटियों की गवाही ने दिलाया मां को इंसाफ  

पांवटा साहिब : पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 25000 रुपए जुर्माना , बेटियों की गवाही ने दिलाया मां को इंसाफ  

Khabron wala 

मामूली सी कहासुनी पर एक पति ने डंडे से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था । इस मामले में अब अतिरिक्त जिला में सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा के कोर्ट में आरोपी को आजीवन कारावास और 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है मामले की पुष्टि उप जिला न्यायवादी जितेंद्र शर्मा ने की है उन्होंने बताया कि FIR नंबर 12/2024 बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज हुआ था यह मुकदमा आरोपी और मृतक की बेटी कुमारी नेहा के बयानों के आधार पर दर्ज हुआ था जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।

जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सोहन सिंह चौधरी (52) और रक्षा देवी (48) अपनी दो बेटियों के साथ कुछ वर्षों से शिवा कॉलोनी पांवटा साहिब में किराये के कमरे में रहते थे। रविवार रात करीब 12 बजे सोहन सिंह की पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद रक्षा देवी पर डंडेे से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। दूसरे कमरे में सो रहीं बेटियां अंजलि और नेहा बाहर निकलीं। कमरे में देखा तो पिता मौके से गायब था। मां अचेत पड़ी हुई थी।

इसके बाद पड़ोसियों को सूचित किया गया। बेटियों व पड़ोसियों ने रक्षा देवी को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया। अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर कमाल पाशा ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए सूचना मिलते ही शहर में नाके लगाए थे । इसके बाद आरोपी सोहन सिंह बांगरन चौक के समीप गिरफ्तार कर लिया गया। जुन्गा एफएसएल के सहायक निदेशक नसीब सिंह पटियाल ने भौतिक साक्ष्य जुटाये थे । मौके से हत्या में इस्तेमाल किया डंडा भी बरामद कर लिया गया था।

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