हिमाचल में नवनिर्वाचित पंचायत उपप्रधान के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज, महिला ने किए सनसनीखेज खुलासे

Khabron wala 

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर क्षेत्र में पंचायत चुनावों के परिणाम आए अभी एक महीना भी नहीं बीता है कि एक नवनिर्वाचित उपप्रधान पर लगे गंभीर आरोपों ने इलाके में सनसनी फैला दी है। थाना बीएसएल कालोनी क्षेत्र की एक पंचायत के नवनिर्वाचित उपप्रधान पर एक महिला ने दुष्कर्म, अश्लील हरकतें करने, पीछा करने और परिवार को जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लंबे समय से संपर्क में था आरोपी, फिर शुरू की ज्यादती

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया है कि आरोपी उपप्रधान लंबे समय से उसके संपर्क में था, लेकिन कुछ समय बाद उसने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार फोन करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

फोटो के फ्लैक्स लगाकर बदनाम करने की दी धमकी

शिकायत के अनुसार जब महिला ने उपप्रधान की इन हरकतों और बातों का विरोध किया, तो वह ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। आरोपी उसे धमकी देता था कि वह उसे समाज में बदनाम कर देगा और उसकी तस्वीरों के बड़े-बड़े फ्लैक्स बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगा देगा, ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो जाए।

पति और बेटे को भी जान से मारने की दीं धमकियां

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी केवल ब्लैकमेलिंग तक नहीं रुका, बल्कि उसने महिला के पति और बेटे को भी जान से मारने की धमकियां दीं। वह लगातार महिला का पीछा करता था और उसके साथ अभद्र व अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था। उपप्रधान की इन हरकतों के कारण पीड़िता और उसका पूरा परिवार दहशत और भारी मानसिक तनाव के साए में जीने को मजबूर हो गया था।

मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही पुलिस

महिला की शिकायत और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए थाना बीएसएल कालोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी उपप्रधान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 78 (पीछा करना), 352, 351(2) (आपराधिक धमकी) और 333 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी विनोद कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार और सख्त आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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