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घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित की शिकायत प्राप्त करने के लिए जिला में समेकित बाल विकास परियोजना में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारियोें को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005’ के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

इस आदेश के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी पुलिस विभाग के समन्वय से पीड़ित को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाएंगे। सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होने वाली ऐसी सभी शिकायतों को सुनें। सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियोें के मोबाईल नम्बरों को जिला हेल्पलाईन के हिस्से के रूप में अधिसूूचित किया गया है। इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिसूचित मोबाईल नम्बरों को किसी भी समय बन्द नहीं करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित, बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर वीना कश्यप से मोबाईल नम्बर 94180-21460, बाल विकास परियोजना अधिकारी कण्डाघाट पवन कुमार से मोबाईल नम्बर 98160-32650, बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन पदम देव शर्मा से मोबाईल नम्बर 94186-09675, बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्की एवं नालागढ़ विनोद गौतम से मोबाईल नम्बर 94183-92796 पर शिकायत कर सकते हंै। यह आदेश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि कफ्र्यू के कारण घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में पीड़ित को समस्या का सामना न करना पड़े।

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