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सिरमौर में उचित मूल्य की दुकानें सुबह 10ः30 से दोपहर 3ः30 तक खुलेंगी

 जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने जिला में सभी उचित मूल्य की दुकानों को रोज सुबह 10ः30 से दोपहर 3ः30 तक खोलने की अनुमति प्रदान की है ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में सभी राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध हो सके।
इस सम्बन्ध में जारी आदेशों अनुसार रोज सुबह 10ः30 से दोपहर 3ः30 बजे तक उचित मूल्य की दुकानें राशन वितरण के लिए खुली रहेंगी और इस अवधि के दौरान राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान तक जाने की अनुमति होगी। जिला दण्डाधिकारी ने राशन कार्ड धारकों को बिना मास्क के घर से बाहर न निकलने और राशन लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना आवश्यक रूप से करने के लिए कहा है।

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