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सिरमौर में अभिभावक बिना अतिरिक्त शुल्क के 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने जिला के सभी प्राइवेट स्कूलों को उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों  की अनुपालना सुनिश्चित करने को  कहा है जिसमे स्कूलों द्वारा अभिभावकों से कोविद-19 लॉक डाउन के दौरान स्कूल फीस को 30 अप्रैल तक बिना अतिरिक्त शुल्क के जमा करवाने की तिथि निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल तथा मुख्याध्यापकों को लॉक डाउन के दौरान 30 अप्रैल तक बिना अतिरिक्त शुल्क के स्कूल फीस जमा करवाने की अवधि को बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। उपरोक्त आदेशों के बावजूद कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस जमा करवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। डॉ परुथी ने कहा कि इन आदेशों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाये अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी। यह आदेश जिला में सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागु होंगे चाहे वह किसी भी बोर्ड से सम्बद्ध हो।

 

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