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जिला सिरमौर पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की त्वरित बरामदगी एवं वाहनों के टायर चोरी की श्रृंखलाबद्ध वारदातों का सफल अनावरण

*जिला सिरमौर पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की त्वरित बरामदगी एवं वाहनों के टायर चोरी की श्रृंखलाबद्ध वारदातों का सफल अनावरण*

जिला सिरमौर पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जिला पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की सकुशल बरामदगी तथा वाहनों के टायर चोरी के मामलों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है।

*गुमशुदा नाबालिग बच्चों की सकुशल बरामदगी*

अभियोग संख्या 135/26

दिनांक 24.07.2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में अभियोग संख्या 135/26, अधीन धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में दो नाबालिग लड़कियाँ बिना किसी को बताए अपने घर से चली गई थीं।

पुलिस थाना सदर नाहन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग लड़कियों को उसी दिन सकुशल बरामद कर नियमानुसार उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

अभियोग संख्या 138/26

इसी प्रकार दिनांक 27.07.2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में अभियोग संख्या 138/26, अधीन धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया, जिसमें एक नाबालिग बालक दिनांक 25.07.2026 को बिना बताए अपने घर से चला गया था।

इस संबंध में जिला सिरमौर पुलिस की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए उक्त नाबालिग बालक को जिला शिमला से सकुशल बरामद किया जा रहा है।

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*वाहनों के टायर चोरी के मामलों का सफल अनावरण*

पिछले कुछ समय से नाहन क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिला सिरमौर पुलिस द्वारा एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। SIT द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचना तंत्र तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की गई।

जांच के दौरान निम्नलिखित अभियोगों का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया—

1. अभियोग संख्या 89/26

दिनांक 14.06.2026

धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

यह अभियोग शिकायतकर्ता राकेश कुमार की शिकायत पर पंजीकृत किया गया। शिकायतकर्ता अपने परिवार सहित नाहन स्थित बिरोजा फैक्ट्री के समीप किराये के कमरों में रहता है तथा अपनी कार HP18C-6241 को बिरोजा फैक्ट्री के पास सड़क किनारे नाले के समीप बनी पार्किंग में खड़ा करता था, जहां अन्य लोग भी अपने वाहन पार्क करते थे।

दिनांक 10.06.2026 को प्रातः लगभग 8:00 बजे उसने अपनी कार उक्त स्थान पर पार्क की थी, जो लगभग 10:00 बजे तक सुरक्षित थी। अगले दिन 11.06.2026 को सायं लगभग 8:00 बजे जब वह अपनी कार के पास पहुंचा तो पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी कार के चारों टायर एवं अलॉय व्हील चोरी कर लिए गए थे तथा वाहन को ईंटों के सहारे खड़ा किया गया था। काफी तलाश करने के बावजूद चोरी किए गए टायर बरामद नहीं हुए।

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2. अभियोग संख्या 104/26

दिनांक 26.06.2026

धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

यह अभियोग शिकायतकर्ता राजेश रैना पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी बी-253, तृतीय तल, छतरपुर एन्क्लेव फेज-2, नई दिल्ली की शिकायत पर दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने दिनांक 25.06.2026 को सायं लगभग 6:30 बजे अपनी कार को अस्पताल रोड स्थित GST भवन से वितराग मोटर्स जाने वाले मार्ग पर पार्क किया था। अगले दिन 26.06.2026 को प्रातः लगभग 10:00 बजे उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर सूचना दी गई कि उसकी गाड़ी के चारों टायर चोरी हो चुके हैं।

मौके पर पहुंचने पर शिकायतकर्ता ने पाया कि उसकी कार के चारों टायर चोरी कर लिए गए थे, वाहन को पत्थरों पर खड़ा किया गया था तथा कंडक्टर साइड की पिछली खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया गया था।

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3. अभियोग संख्या 129/26

धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

यह अभियोग शिकायतकर्ता धनवीर सिंह पुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव थलप, डाकघर जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर की शिकायत पर पंजीकृत किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पास सफेद रंग की स्विफ्ट कार संख्या HP74-4804 है, जिसे उसने वर्ष 2021 में मनीमाजरा स्थित कार बाजार से खरीदा था। वर्तमान में उसका भाई दिनेश उक्त वाहन चलाता है।

बरसात के कारण घर तक जाने वाली सड़क खराब होने से उसका भाई वाहन को प्रायः शनाड़ी की ओर जाने वाले लिंक रोड पर खड़ा करता था। दिनांक 11.07.2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे वाहन वहां पार्क किया गया। अगले दिन 12.07.2026 को प्रातः लगभग 7:00 बजे जब उसका भाई वहां पहुंचा तो पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वाहन के चारों टायर रिम सहित चोरी कर लिए हैं। काफी तलाश के बावजूद टायरों का कोई पता नहीं चल सका।

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4. अभियोग संख्या 140/26

दिनांक 28.07.2026

धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

यह अभियोग शिकायतकर्ता निवेश शर्मा पुत्र श्री भानू प्रकाश, निवासी गांव स्वाड़ा नवासी, डाकघर बिरला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर की शिकायत पर दर्ज किया गया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास FRONX कार संख्या HP18C-8628 है। उसने दिनांक 25.02.2026 को अपनी कार संस्कृत कॉलेज नाहन के नीचे स्थित ग्राउंड के कोने में पार्क की थी। इसके बाद वह अपने मित्र के साथ परीक्षा देने के लिए बद्दी चला गया।

दिनांक 27.02.2026 को वापस लौटने पर उसने देखा कि उसकी कार के चारों टायर चोरी हो चुके हैं तथा वाहन को ईंटों पर खड़ा किया गया है। उसने अपने स्तर पर टायरों की काफी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उसने नए टायर खरीदकर वाहन अपने गांव ले गया।

कुछ समय पूर्व उसे जानकारी मिली कि नाहन शहर में अन्य वाहनों के टायर चोरी होने की घटनाएं भी हुई हैं, जिसके बाद उसने दिनांक 28.07.2026 को पुलिस चौकी गुन्नुघाट में शिकायत प्रस्तुत की। इस अभियोग की विवेचना आरक्षी रणवीर सिंह, स्नातक अन्वेषणकर्ता, पुलिस चौकी गुन्नुघाट द्वारा की जा रही है।

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SIT की कार्रवाई एवं उपलब्धि

उपरोक्त सभी मामलों की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा लगातार एवं गहन जांच की गई। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए—

 

– अभियोग संख्या 89/26, दिनांक 14.06.2026,

– अभियोग संख्या 104/26, दिनांक 26.06.2026,

– अभियोग संख्या 129/26,

– अभियोग संख्या 140/26, दिनांक 28.07.2026,

सभी अधीन धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सभी अभियोगों में चोरी किए गए वाहनों के सभी टायर एवं रिम/अलॉय व्हील भी बरामद कर लिए गए हैं।

जिला पुलिस की अपील

जिला सिरमौर पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहनों को यथासंभव सुरक्षित एवं प्रकाशयुक्त स्थानों पर पार्क करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस हेल्पलाइन पर दें।

जिला सिरमौर पुलिस अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा आमजन की सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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