गुड़िया गैंगरेप हत्याकांडः हाईकोर्ट ने CBI को दो दिनों में जाँच अपने हाथ में लेने के आदेश दिये |

प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को कोटखाई की गुडिय़ा के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। देरी को लेकर राज्य सरकार खुद भी हाईकोर्ट पहुंच गई थी। सरकार ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि सीबीआई को जल्द से जल्द जांच शुरू करने के आदेश दिए जाएं। इस पर आज शाम सुनवाई होनी थी। सरकार के आवेदन को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। हाईकोर्ट ने गुडिय़ा प्रकरण के साथ-साथ पुलिस हिरासत में एक आरोपी की हत्या की जांच भी सीबीआई को करने के आदेश दिए हैं।

आदेश दिया गया है कि सीबीआई इस मामले में तीन सदस्यीय एसाआईटी का गठन करेगी, जिसमें एक एसपी व दो डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय करोल व न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक सोमेश गोयल समेत एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी तलब किया था। सनद रहे कि जन आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को ही सीबीआई से जांच की सिफारिश कर दी थी, लेकिन सीबीआई ने अब तक इस मामले को अपने हाथ में नहीं लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि जल्द से जल्द सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करे। साथ ही शिमला पुलिस का पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले।

You may also likePosts

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!