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परिवहन विभाग लोगो को ऑन लाईन उपलब्ध करवाएगा विभिन्न परिवहन सेवाएं

राज्य परिवहन विभाग ने आम लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए वैब आधारित साॅफ्टवेयर तैयार किया है। इस साॅफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से विभिन्न परिवहन सेवाओं के लिए आॅनलाईन आवेदन कर सकता है। इस प्रकार उन्हें परिवहन विभाग के कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस साॅफ्टवेयर के माध्यम से लोगों को घर-द्वार पर विभिन्न परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। विभिन्न परिवहन सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने लोकमित्र केन्द्रों/जन सेवा केन्द्रों को अधिकृत किया है, जिनके माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक शुल्क सहित आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग के साॅफ्टवेयर के माध्यम से जिन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा, उनमें स्वामित्व के स्थानांतरण, पता बदलने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, आरसी में परिवर्तन, वाहनों के रूपांतरण, पंजीकरण के नवीकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स अदायगी, स्पेशल रोड टैक्स अदायगी, नए अथवा प्रतिलिपि अथवा नवीनीकरण अथवा विशेष परमिट, गृह राज्य अधिकार पत्र, गूड्स नेशनल परमिट, नए अथवा नवीनीकरण अथवा प्रतिलिपि व्यापार प्रमाण-पत्र, परमिट के प्रिंट, लर्नरज लाईसेंस, नए अथवा डुप्लिकेट ड्राईविंग लाईसेंस, ड्राईविंग लाईसेंस में नाम, पता अथवा अन्य इसी अतिरिक्त जानकारी में बदलाव, नए अथवा नवीनीकरण अथवा प्रतिलिपि कंडक्टर लाईसेंस आदि के लिए आवेदन शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि लोकमित्र केंद्र इन सेवाओं के लिए आॅनलाईन आवेदन भरने पर सेवा शुल्क के रूप में 30 रुपये वसूल करेंगे, जबकि परमिट के लिए प्रति पृष्ठ 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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