पांवटा साहिब उपमण्डल के बद्रीपुर में वीरवार को 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बद्रीपुर के साथ लगते क्षेत्र को सील करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि बद्रीपुर के साथ लगते राष्ट्रीच उच्च मार्ग 72 (वार्ड न. 1) के दायीं तरफ का क्षेत्र नजदीक खेमजी ढाबा से लेकर शर्मा पेट्रोल पंप तक, पश्चिम दिशा में शर्मा पेट्रोल पंप से एस एस छेत्री के घर तक, वही एनएच 72 (वार्ड न 2) की बायीं तरफ कॉपरेटिव बैंक के नजदीक की गली से सिंगला ब्रदर जनरल स्टोर तक, वार्ड नंबर 2 बद्रीपुर पांवटा साहिब को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 1 में उत्तर दिशा में खापड़ा प्लाई एंड ग्लास हाउस की दुकान से इंदरजीत चावला की दुकान तक, पश्चिम दिशा में इंद्रजीत चावला की दुकान से शिव मंदिर के सामने सतीश की दुकान तक, दक्षिण दिशा में सतीश की दुकान से कुलभूषण के घर तक और पूर्व में कुलभूषण के घर से राजकुमार के घर तक, एनएच 72 के बायीं तरफ (वार्ड नंबर 2) सिंगला ब्रदर जनरल स्टोर से दक्षिण दिशा में रवि कुमार की दुकान तक और उत्तर में एच पी कॉपरेटिव बैंक के नजदीक की गली से रणवीर हेयर ड्रेसर की दुकान, बद्रीपुर चौक, वार्ड नंबर 2 तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकठ्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा। सील किये गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापर गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सम्बंधित वार्ड के पार्षद तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् पांवटा साहिब की सहायता से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् पांवटा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।