पांवटा साहिब : हत्या के आरोपी को उम्रकैद व 15000 रूपये जुर्माना 

पांवटा साहिब : हत्या के आरोपी को उम्रकैद व 15000 रूपये जुर्माना

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधिश कपिल शर्मा पांवटा साहिब की अदालत ने मुलजिम मनीष पुत्र सतीश वार्ड नं0 09 मद्रासी कलोनी देवीनगर पांवटा साहिब जिला सिरमौर को धारा 302, 201 IPC Act के तहत उर्म कैद सजा, व 15000 रूप्ये के जुर्माने की सजा सुनाई गई ।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 04.08.2021 को श्रीमति लक्ष्मी पत्नी रासा निवासी मद्रासी कलोनी न. 15 नजद देहारादुन रेलवे स्टेशन रैस्ट कैम्प देहारादुन, उत्तराखण्ड ने अपनी बहु दया के साथ थाना आकर शिकायत पत्र पेश किया कि उसका लडका सुरज अपनी पत्नी दया और बच्चों के साथ वार्ड नं0 7 देवीनगर पांवटा साहिब जिला सिरमौर में रहता था जो कि दिनांक 27.07.2021 को शाम लगभग 04:00 बजे से लापता था जिसका शव दिनांक 29.07.2021 को छछरोली में यमुना नदी के किनारे मिला था।

मुलजिमा मनीष पुत्र श्री सतीश उसकी बहु दया पर काफी समय से बुरी नजर रखता था जिस कारण उसके लडके सुरज की इस बात पर काफी बहस भी हुई थी। और जिस दिन मेरा लडका गायब हुआ। उस दिन उसको एक फोन भी आया था तथा सुरज को तलाश करते जब हमने युमना पुल पर केमरे चैक किये तो सुरज के साथ दिनांक 27.07.2021 को रिक्शा पर मनीष को विकासनगर की ओर जाते देखा गया है। आरोपि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मौजुदा केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 22 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाये। इस मुकदमा की पैरवी उप- जिला न्यायवादी जतिन्द्र शर्मा ने की। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर मुलजिम को उपरोक्त सजा सुनाई गई। मुकदमे की तफतीश उस समय के एसएचओ अशोक चौहान द्वारा अमल में लाई गई।

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