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पांवटा साहिब : युवती के साथ बलात्कार का प्रयास के आरोपी ड्राइवर की हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका रद्द , तीन दिन के पुलिस रिमांड पर

पांवटा साहिब में एक यूवती के साथ छेड़छाड़ करने घर में घुसकर जबरदस्ती करने के आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका हाई कोर्ट से रद्द हो गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया आज आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है शिकायतकर्ता युवती की तरफ से वरिष्ठ शकील अहमद अहमद शेख पेश हुए जिन्होंने कोर्ट को आरोपी द्वारा किए गए कुकृत्य के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की वहीं पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस डिमांड की मांग की थी

आरोपी बस ड्राइवर सुनील ठाकुर उम्र 34 साल पुत्र तुलसी राम निवासी गांव पाव मानल तहसील शिलाई का निवासी है और पहले से शादी शुदा हैं और 2 बच्चों का बाप है वही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपी का फोन है अन्य सबूत जप्त कर रही है आरोपी की जमानत याचिका नाहन सेशन कोर्ट से रद्द हो गई थी इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट से जमानत ली थी परंतु हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी और कड़ी टिप्पणी की थी पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं परंतु कुछ लोग आरोपी का सोशल मीडिया पर बचाव कर रहे हैं लोगों का कहना है कि आरोपी के पक्ष में अभद्र टिप्पणियां की जा रही है ऐसे में यह देखना होगा कि हमारा समाज किस और जा रहा है

वहीं सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यूवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है आरोपी को रिमांड पर लिया गया है आरोपी से पूछताछ की जाएगी उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है।

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