जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने कहा की कर्फ्यू के दौरान लोग घर पर रहकर ही पूजा-पाठ और नमाज अदा करें। अगर कोई इन हिदायतों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभन्न कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उलंघन की दिशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दण्ड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निहित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे क्यूंकि जब तक आप बाहर नहीं जाएगें, यह घातक बीमारी आपके घर नहीं आएगी।











