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नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 व 9 के अतिरिक्त कोटरी , अमरकोट, कोलर, बद्रीपुर, पातलियों ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील

नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 व 9 के अतिरिक्त कोटरी बियास, अमरकोट, कोलर, बद्रीपुर, पातलियों ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटीव केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 के गोयल कॉलोनी मंे स्थित नितीन मिश्रा सुपुत्र अरूण मिश्रा के घर को व वार्ड नम्बर 9 के विशवक्रमा चौक में स्थित गोदावरी पी0जी0 व वार्ड नम्बर 9 में ही स्थित संगीता पत्नी परमोद कुमार का घर संख्या 113 को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1 में दीपक कुमार के घर से अमरिक सिंह की दुकान तक का क्षेत्र तथा वार्ड नम्बर 9 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इसी तरह ग्राम पंचायत कोटरी बियास के गंाव कोटरी बियास में ललित कुमार सुपुत्र पृथ्वी सिंह के घर के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत कोटरी बियास के वार्ड नम्बर 5 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत अमरकोट के गोंदपुर वार्ड नम्बर 1 में स्थित हामीद सुपुत्र अब्दूल सत्तर के घर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अमरकोट के वार्ड नम्बर-1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
ग्राम पंचायत कोलर के गंाव कोलर में नवीन कुमार सुपुत्र हरदेव सिंह के घर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 1 मंे स्थित कमलेश कुमार सुपुत्र बीरू राम के घर व वार्ड नम्बर 1 की परशुराम कॉलोनी मंे स्थित सुन्दर सिंह के घर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 1 में स्थित शेष हरीजन बस्ती व परशुराम कॉलोनी को बफर जोन घाषित किया गया है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत पातलियों के गंाव पातलियों के वार्ड नम्बर 1 मंे स्थित प्रितम सिंह कथुरिया के घर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है, जबकि ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घाषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उपप्रघान की सहायता से कि जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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