ADVERTISEMENT

Solan: झाड़-फूंक द्वारा इलाज करने की आड़ में जबरदस्ती दुष्कर्म, धारा 376 के तहत दोषी को दी उम्रकैद

Khabron wala

नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने आईपीसी की धारा 376 व धारा 506 के तहत दर्ज मामले में दोषी जगदीश उर्फ बाबा को उम्रकैद व 50,000 रुपए जुर्माना तथा 2 साल व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

तथ्यों की जानकारी देते हुए उपजिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 21 मार्च, 2022 को पीड़िता ने महिला थाना बद्दी में दोषी जगदीश उर्फ बाबा पर झाड़-फूंक व जड़ी-बूटी द्वारा इलाज करने की आड़ में जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा मना करने पर पीड़िता के परिवार को तंत्र-मंत्र द्वारा जान से मारने की धमकी देकर दिसम्बर 2021 में दोषी द्वारा जबरन दुष्कर्म करने बारे शिकायत पत्र दिया था, जिस पर महिला थाना बद्दी में 21 मार्च, 2022 को धारा 376, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी जगदीश उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि उसके बाद यह अभियोग अदालत में चला, जिसमें अदालत द्वारा गवाहों के ब्यानात व साक्ष्यों के आधार पर दोषी जगदीश उर्फ बाबा पुत्र मदन लाल निवासी गांव बारियां डा. गोयला पन्नर तह. नालागढ़ जिला सोलन को आईपीसी की धारा 376 के तहत उम्रकैद व 50,000 रुपए जुर्माना व आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 साल की सजा व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!