हिमाचल के 51 शहरी निकायों में मतदान जारी, जानें 9 बजे तक कहां कितने प्रतिशत हुई वोटिंग

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हिमाचल प्रदेश में रविवार को शहरी निकाय चुनावों के तहत मतदान जारी है। प्रदेश के चार नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों के लिए बनाए गए 589 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनावों में कुल 3,60,859 मतदाता शहरों की नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं।

Live Updates:-

निकाय चुनावों के लिए में मतदान जारी, विभिन्न बूथ में सुबह ही मतदान करने पहुंच रहे लोग

प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 16 फीसदी मतदान हुआ। सोलन जिला में सबसे ज्यादा मतदान 16.99 फीसदी हुआ है।

ऊना जिले में सुबह नौ बजे तक 15.32 फीसदी मतदान

मंडी में सुबह 9 बजे तक हुआ 16.26 फीसदी मतदान

पालामुखी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में सुबह 9 बजे तक 18.12 % हुई वोटिंग

नगर निगम मंडी के समखेतर वार्ड नंबर 11 बूथ नंबर तीन पर वोटिंग मशीन खराब होने से मतदान देरी से शुरू हुआ।

मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

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मतदान प्रक्रिया दोपहर 3:00 बजे तक चलेगी। इसके बाद नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं, नगर निगम चुनावों की मतगणना 31 मई को होगी। इसी दिन जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों की भी घोषणा की जाएगी।

चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 3.80 लाख मतदाता प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला और 14 अन्य मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए 589 केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। यदि मतदाता के पास पहचान है तो सबसे अच्छा, यदि किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 17 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को मतदान के दिन दिखाना अनिवार्य होगा।

पहचान के 17 दस्तावेज

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 17 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा। जिनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, किसान पासबुक अथवा बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पत्ति संबंधी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाईसेंस, पेंशन अभिलेख, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक अथवा पीपीओ, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

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