उद्योगों के नाम रही हिमाचल सरकार की कैबिनेट , प्रदेश में माध्यम एवं लघु उद्योगों को विभिन्न राहतें

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की स्थिति की पूर्ण समीक्षा की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से की गई सभी तैयारियां एवं वर्तमान स्थिति के बारे में प्रस्तुति के द्वारा राज्य मंत्रिमंडल को जानकारी दी गई। इसके उपरांत व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में आवश्यकतानुसार विभिन्न मेडिकल एवं पैरामेडिकल के पदों पर तीन माह के लिए आउटसोर्स बेस पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही केबिनेट ने एसएलबीएसजीएमसी नेरचैक मण्डी को समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सभी मंत्रिमंडल सदस्यों ने प्रदेश में किए जा रहे एक्टिव केस फांइडिंग अभियान को भी सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए और विभाग के इस कदम को सराहा।

राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन प्रदान करने और स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर छूट/घटाने का निर्णय लिया। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 10 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा।

इसी तरह जिन उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में पांच करोड़ स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और लागू दरों का 20 प्रतिशत क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर लिया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनकी निश्चित पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है और नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाईड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया है, वह स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर रियायत के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत के उपयुक्त दरों पर क्रमशः श्रेणी ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ क्षेत्र में कन्वेयन्स डीड अथवा लीज़ डीड पर के लिए पात्र होंगे।  

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी के मौजा केंडुआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबीआर एन्वायरमेंट टैक्नाॅलाॅजीज (बद्दी) प्राईवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर एकत्रित ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजना स्थापित करने के लिए देने का निर्णय लिया।

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