ADVERTISEMENT

Paonta sahib: नशा तस्कर को 4 साल का कठोर कारावास और जुर्माना

पांवटा साहिब : नशा तस्कर को 4 साल का कठोर कारावास और जुर्माना

Khabron wala

आज दिनांक 04-04-2026 को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायलय पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम कुलदीप सिंह S/O कुशल सिंह गांव जिसकून PO जाखा तह० डोडरा कवार जिला शिमला बेलवाली किराया कमरे हिमाचल प्रदेश को जुर्म जेर धारा 20-61-85 ND & PS Act मे को 4 साल का कठोर कारावास और 25,000 /जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा ना करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास सजा सुनाई।

उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया है कि दिनांक आरोपी कुलदीप को उसके किराए के कमरे में 326 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया पुलिस स्टेशन माजरा में अभियोग संखा 34/18 दर्ज हुआ इस अभियोग की की तफ्तीश HC खजान सिंह द्वारा अमल में लाई गई ! अभियोग में अभियोजन की और से कुल 10 गवाहों अदालत में दर्ज हुए ! अदालत में पेश की, और साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत अदालत 20-61-85 ND & PS Act के तहत बयान दर्ज होने पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीलें सुनने के दोषी गणों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिमो को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई इस मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने की।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!