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सिरमौर में अब किताबों और लेखन-सामग्री की दुकानें खुलेंगी हफ्ते में दो दिन ,जन कार्यो के लिए अनुपालन अधिकारी करेगें पास जारी

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने किताबों व लेखन-सामग्री की दुकानों से सम्बन्धित जारी आदेशो में आंशिक संशोधन करते हुए बताया कि अब जिला में किताबों व लेखन-सामग्री की सभी दुकानें हफ्ते में दो दिन मंगलवार और वीरवार को कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान सुबह 10ः30 से दोपहर 1ः30 तक खुली रहेगी।उन्होने बताया कि 13 अप्रैल को जारी किये आदेशो के अनुसार लेखन-सामग्री वाली दुकान के मालिक को हफ्ते में दो दिन दुकान का शटर बंद रखकर सभी इंतजाम करने की छुट दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा 20 अप्रैल 2020 को जारी किए गये आदेशों मे जन कार्यो के मानक संचालन प्रकियाओ में कुछ शर्तो के साथ कार्य करने की छुट दी गई है। आंशिक संशोधन के मुताबिक सम्बंिधत विभाग के अधिकारी को उस कार्य के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है जो विभागीय और निजि संस्थाओं के माध्यम से जन कार्य करवाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में कफर्यू पास जारी करेगे जिसमें कार्य स्थल, समय, दिनांक व कार्य अवधि भी आवश्यक रूप से  दर्शाई जाएगी। दूसरे राज्य या दूसरे जिला से आवाजाही से संम्बन्धित  कफर्यू पास के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा ई- पास के माध्यम से अनुमति  प्रदान की जाएगी।

उन्होने बताया कि अनुपालन अधिकारी द्वारा  क्षेत्रानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो लॉकडाउन के निर्देशो के पालन को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त अनुपालन अधिकारी को कार्यो की संख्या, श्रमिकांे और उनके द्वारा सोशल डिस्टैन्सिग की अनुपालना तथा जारी किये गए कफर्यू पास की संख्या की रिपोर्ट प्रतिदिन सम्बन्धित उप मण्डलाधिकारी को देनी सुनिश्चित करनी होगी।

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