राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें नगर पालिका में किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में रह गया है तो नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाने का कोई भी दावा है तो प्रारूप संख्या 4 के साथ ₹50 की नगद फीस जमा करा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाया जा सकता है
यह प्रारूप नगरपालिका कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है नगर पालिका के ईओ एसएस नेगी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची मैं रह गया है नगर पालिका में आकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है












