नाहन : नशीले कैप्सूल रखने पर पांवटा साहिब के दो दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास, जानें पूरा मामला

वर्ष 2021 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश-2 नाहन (सिरमौर) गौरव महाजन की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार 20 नवंबर 2021 की शाम को थाना पांवटा साहिब में तैनात आईओ/एचसी ओम प्रकाश अपनी पुलिस टीम के साथ गोविंदघाट के समीप चेक पोस्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैफिक चेकिंग के बीच कुल्हाल की ओर से आ रही स्विफ्ट कार नंबर HR 05S-8188 को जांच के लिए रोका गया। कार में हिमांशु शर्मा निवासी गांव बरोटीवाला और संदीप कुमार निवासी रामपुरघाट सवार थे।

तलाशी के दौरान चालक और सहचालक सीट के नीचे से प्लास्टिक की दो थैलियां बरामद हुईं। जांच में एक थैली से 236 और दूसरी से 242 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने इन्हें पेट दर्द के कैप्सूल बताया, लेकिन जांच में सामने आया कि ये कैप्सूल एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित थे।

मामले की जांच मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश (वर्तमान में जिला बिलासपुर में उप निरीक्षक के पद पर तैनात) ने की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की पैरवी लोक अभियोजक रश्मि शर्मा द्वारा की गई।

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